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धनबाद के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान पर जानलेवा हमला मामले में तीन आरोपी दोषी करार, 3 को सजा

धनबाद के प्रसिद्ध गैंगस्टर फहीम खान पर 2004 में हुए जानलेवा हमले मामले में शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने 3 अक्टूबर 2026 को सजा के लिए सुनवाई की तारीख निर्धारित की है, जबकि इस मामले में अन्य 13 आरोपियों में से तीन की मौत हो चुकी है और बाकी फरार हैं।

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২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ ১১:১৬ PM
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धनबाद के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान पर जानलेवा हमला मामले में तीन आरोपी दोषी करार, 3 को सजा
फाइल फोटो |Arthik Dhara Photo

धनबाद : गैंगस्टर फहीम खान पर वर्ष 2004 में हुए जानलेवा हमले के मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाया. अदालत ने मामले में साबीर आलम के भाई मो.

शाहिद आलम, मो. शहादत हुसैन और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है.

29 जनवरी 2004 को हुआ था हमला

मामला 29 जनवरी 2004 की रात का है. वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड में फहीम खान पर अत्याधुनिक हथियारों से हमला किया गया था. फहीम खान ने पड़ोसी की छत से कूदकर अपनी जान बचायी थी.

घटना में शाहिद के पैर में गोली लगी थी, जबकि फहीम खान के बॉडीगार्ड विनोद शर्मा भी घायल हुए थे. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. घटना के बाद पुलिस ने मौके से एके-47 की मैगजीन समेत अन्य हथियार और गोलियां बरामद किये जाने की बात कही थी.

फहीम खान की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इनमें से तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है. वहीं साबिर आलम, जावेद आलम उर्फ बाबू, साकेत अफजल और मुन्ना समेत अन्य आरोपियों को फरार घोषित कर उनके खिलाफ ट्रायल चलाया जा रहा है.

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